नमस्कार दोस्तो , आपको बताते चले कि भारत सरकार ने 2004 में Government Employee के लिए National Pension Scheme (NPS) की शुरुआत की थी , जिसके अतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियो को लाभ मिलता था । फिर इसको 2009 में संशोधित किया गया और कर्मचारियो के लिए लागू किया गया ।
NPS के माध्यम से सभी सरकारी सेवानिवृत कर्मचारियो को लाभ दिया जाता हैं । और हम आज के इस लेख में आपको National Pension Scheme क्या हैं ? और इससे आम नागरिकों के लिए क्या फ़ायदे हैं इसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे ।
यदि आप कही पर कार्यरत हैं या फिर आपके घर-परिवार कोई ऐसा व्यक्ति हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करता हैं । लेकिन उन्हे इसकी विस्तृत जानकारी नहीं हैं , तो हमारे द्वारा बताए गए टिप्स के माध्यम से आप अपने से जुड़े लोगो को National Pension scheme (NPS) की जानकारी दे पाएंगे ।
जब भी कोई व्यक्ति अपने सरकारी या गैर सरकारी पद से रिटायर्ड होता है , तो उसे Financial Support की आवश्यकता होती हैं । ऐसे में उसे National Pension Scheme (NPS) से आर्थिक मदद मिलती हैं । कोई भी कर्मचारी अपने वेतन से कुछ पैसे बचाकर NPS में डाल कर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता हैं ।
National Pension Scheme (NPS) क्या हैं?
जब भी कोई कर्मचारी अपने पद से सेवानिवृत होता हैं उस समय उस व्यक्ति की आय नियमित होती रहे , उसके लिए उसको Future Planning करना पड़ता हैं , जिससे रिटायरमेंट के बाद उस व्यक्ति को Financial Problem ना हो , और वह अपना शेष जीवन आसानी से बिता सके ।
NPS का फुल फॉर्म National Pension Scheme होता हैं। यह एक ऐसी सरकारी योजना हैं , जिसके तहत सभी कर्मचारी अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा सकते हैं ।
बहुत से लोग Mutual Funds Scheme जैसे हाइ रिटर्न वाली जगहो में पैसे लगाते हैं , जिससे उसे भविष्य में ज्यादा समस्या न झेलनी पड़े । कुछ इसी तरह NPS भी हैं जिसमे आप अपनी Income का कुछ हिस्सा रख सकते हैं ।
गवर्नमेंट ने National Pension Scheme (NPS) की शुरुआत 2004 में की थी , लेकिन उस समय इसका लाभ केवल सरकारी कर्मचारियो तक ही सीमित था , फिर सरकार ने 2009 में उसमे संशोधन करके सभी वर्गो के कर्मचारियो के लिए लागू कर दिया गया , और सभी तरह के कर्मचारी इसका फायदा उठा सकते हैं ।
चाहे जो भी कर्मचारी हो किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत हो वह अपने लिए कुछ पैसा बचा कर NPS योजना में कुछ पैसा जमा करता रहता हैं । जो एक निश्चित समय के बाद अच्छी ख़ासी राशि इकट्ठा हो जाती हैं , जिसमे से एक भाग निकाल जाता हैं और जो बचता हैं वह उसे रिटायरमेंट के बाद उसे नियमित रूप से कुछ धनराशि मिलती रहती हैं ।
आइए जानते हैं कि किस वर्ग के कर्मचारी NPS में निवेश कर सकते हैं ।
- Central Government Employees
- State Government Employees
- Private sector Employees
- For Common Citizens
Who can join the NPS scheme?
- कोई भी भारतीय नागरिक या एनआरआई NPS की स्कीम में निवेश कर सकता हैं ।
- NPS स्कीम में 18-60 साल तक का कोई व्यक्ति निवेश कर सकता हैं । केवाईसी प्रक्रिया के बाद नागरिक इस योजना में व्यक्तियों और Employee , Employer समूहो के रूप में शामिल हो सकते हैं ।
- एनआरआई (नॉन रेसिडेंट इंडियन) भी इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं , एनआरआई द्वारा दिए गए योगदान आरबीआई और फेमा द्वारा नियमित किए जाते हैं ।
National Pension Scheme (NPS) Account
National Pension Scheme (NPS) अकाउंट के माध्यम से जो भी व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहते हैं , तो उसके लिए NPS योजना में दिये गए सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स जमा करना होगा , जिसके बाद उस व्यक्ति को स्थाई Retirement Account Number- PRAN (Permanent Retirement Account Number) दिया जाता हैं ।
NPS अकाउंट एक बार खुल जाने के बाद हमेशा के लिए बना रहता हैं । NPS अकाउंट कई तरह के होते हैं ।
Tier 1 Account :-
इस प्रकार का NPS अकाउंट रिटायरमेंट के लिए होता हैं , और यह विशेष रूप से बचत करने के लिए ही खोला जाता हैं , यह Non – Withdrawal अकाउंट होता हैं ।
Tier 2 Account :-
इस प्रकार का NPS अकाउंट एक प्रकार का Saving Account होता हैं , इसमे कस्टमर जब चाहे तब पैसे निकाल सकता हैं , इस तरह के अकाउंट मे किसी तरह का लाभ नहीं दिया जाता हैं ।
National Pension Scheme (NPS) में मिलने वाले लाभ :-
- NPS एक बहुत ही शानदार और प्रभावी स्कीम हैं , जिसके तहत कर्मचारियो को अच्छा खासा फायदा मिल सकता हैं , कर्मचारी अपनी सैलरी में से थोड़ा सा हिस्सा बचाकर अपने लिए Future Plan कर सकते हैं ।
- भारत सरकार ने National Pension Scheme (NPS) से अंतिम निकासी पर भुगतान की छूट की लिमिट को 40% से बढ़ाकर 60% कर दी हैं ।
- हाल ही में भारत सरकार NPS स्कीम को पेंशन फ़ंड रेगुलेटरी एण्ड डेवेलोपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) से अलग करने का फैसला किया हैं ।
- नये नियम के अनुसार NPS ग्राहक अपने रुपये के कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रोस इनकम का 10 फीसदी तक टैक्स में डिडक्सन क्लेम कर सकता हैं , धारा 80CCD (1) के तहत यह लिमिट 1.5 लाख हैं ।
- NPS में हर एक कर्मचारी के पास एक Specific number होता हैं जिसे PRAN कहते हैं जोकि पोर्टबल होता हैं इसका मतलब ये की कर्मचारी का स्थानांतरण होने पर भी NPS नंबर एक जैसी ही बनी रहती हैं ।
यदि आप National Pension Scheme (NPS) के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आप 022-2499-3499 पर कॉल करके इससे संबन्धित जानकारी ले सकते हैं ।
How to Open National Pension Scheme (NPS) Account?
आपको बता दे कि National Pension Scheme (NPS) का अकाउंट खोलना बहुत ही आसान हैं , कोई भी व्यक्ति 25-30 मिनट में बहुत ही आसानी से NPS का अकाउंट खोल सकता हैं ।
यदि आपके पास NSDL से संबंध रखने वाले इन 17 बैंक मे से किसी मे भी आपका बैंक अकाउंट हैं , तो हमारे द्वारा दिये गए निर्देशों के माध्यम से आप अपना NPS अकाउंट खोल सकते हैं ।
जरूरी दस्तावेज़ :-
यदि कोई भी व्यक्ति अपना NPS का अकाउंट खोलना चाहता है , तो निम्नलिखित दस्तावेज़ होना जरूरी हैं ।
- Mobile Number
- Email I’D
- Photo
- Signature
- Bank Account
यदि आपके पास ये सभी दस्तावेज़ है तो आप NPS अकाउंट खोल सकते हैं , बस आपको कुछ स्टेप्स Follow करने होंगे ।
STEP 1 :- सबसे पहले आपको NSDL का पोर्टल ओपेन करना हैं फिर साइड में दी हुई National Pension Scheme बटन पर क्लिक करे , अब शुरू होगा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसैस।
STEP 2 :- इसके बाद रजिस्ट्रेशन बटन में क्लिक करके सभी जरूरी इन्फॉर्मेशन दर्ज करना होगा , आवेदक टाइप इत्यादि की जानकारी देनी होगी , फिर आप फॉर्म को प्रोसैस कर सकते हैं ।
आपको कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन की जानकारी भरनी होगी ।
- Applicant Type
- Status of Applicant
- Register With
- Account Type
- Enter PAN
- Select Your Bank /POP
यहाँ पर आपको पूरे बैंक की लिस्ट दिखाई देगी यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट सिलैक्ट कर सकते है जहां आपका बैंक अकाउंट हो ।
STEP 3 :- इसके बाद पूरी डिटेल verify करना होगा और 125 रुपये का चार्ज देना होगा , और फिर आप फोटो , सिग्नेचर अपलोड करके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं । तत्पश्चात आपका फोन इसके बारे में जानकारी आप तक पहुंचा देगा ।
National Pension Scheme (NPS) अकाउंट ओपेन करने में यदि कोई समस्या हो तो NPS हेल्पलाइन नंबर 1800110708 पर संपर्क कर सकते हैं , ये टोल-फ्री नंबर हैं ।
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Shivam Bhai
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